UP Madarsa Act: मदरसों को हरी झंडी लेकिन शर्तें लागू! | ABP News | Supreme Court
यूपी में मदरसों की तालीम को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है...8 महीने पहले जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 20 साल पुराने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, तब से ये बहस और भी तेज़ हो गई थी...लेकिन मदरसों में शिक्षा को लेकर एक अहम फ़ैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है... सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को राहत देते हुए मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है...लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं...जैसे कि मदरसों में छात्र को मजहबी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता...वहां पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है... साथ ही कोर्ट ने ये भी साफ़ कर दिया है कि मदरसे फ़ाज़िल और कामिल जैसी डिग्री नहीं दे सकते...सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ 1956 के UGC एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की डिग्री सिर्फ UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही दे सकते हैं...इसलिए, यूपी मदरसा बोर्ड को इन डिग्रियों के समकक्ष डिग्री देने की इजाज़त नहीं है...