आरोपियों पर दफा 302 लगाने से क्यों भाग रही है Delhi Police ? | Delhi Kanjhawala Case
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In AppKanjhawala Hit and Run Case: दिल्ली का कंझावला हिट एंड रन केस काफी चर्चा में है. इस मामले में अब तक कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं. फिलहाल गिरफ्तार पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पांचों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. जहां पुलिस ने कोर्ट के सामने ये मांग रखी थी कि इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है, इसीलिए उनकी पुलिस कस्टडी की जरूरत है.
दिल्ली पुलिस की तरफ से आरोपियों की पांच दिनों की कस्टडी मांगी गई थी. पुलिस ने कोर्ट में ये भी बताया कि ड्राइवर दीपक ने जो जानकारी दी थी वो गलत थी, आरोपी डेड बॉडी के साथ करीब दो घंटे तक घूमते रहे हैं. इनका सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप और ढाबे से लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ 304, 120 बी, 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि 5 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, जिस पर पुलिस ने बताया कि जांच को आगे बढ़ाना है. वहीं आरोपी मनोज के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो पीछे बैठा था उसका इस घटना में कोई रोल नहीं था. इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लगी है? जिसका जवाब नहीं में मिला.