Teesta Setalvad को Supreme Court से मिली राहत, अंतरिम जमानत को लेकर ये रहा फैसला | Matrabhumi
ABP News Bureau
Updated at:
02 Sep 2022 06:56 PM (IST)
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View In Appगुजरात दंगा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तीस्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है। पुलिस ने उससे 7 दिन पूछताछ भी की है और हाईकोर्ट ने भी 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की बात कही है। इस दौरान तीस्ता को अंतरिम जमानत देना उचित है।