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'घर लौट रहे मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया नहीं लिया जाए'- Supreme Court
घर लौट रहे लोगों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. लोगों की सुविधाजनक यात्रा के लिए कोर्ट ने आदेश देते हुए तुरंत कदम उठाने को कहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगे हैं. 26 मई को कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
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