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'मजदूरों को प्रवासी नहीं कहा जा सकता, उन्हें किसी भी राज्य में जाने का अधिकार'- इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब देश में रहने वाले मजदूरों को एक से दूसरे राज्य में जाने पर प्रवासी बताया जा रहा है. मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में जाकर रहने और रोजगार हासिल करने का संवैधानिक अधिकार है. इसलिए ऐसे लोगों को प्रवासी नहीं कहा जा सकता, ये देश सबका है, कोई कहीं भी जा सकता है.
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