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Manish Sisodia की जमानत याचिका Delhi High Court ने खारिज करते हुए क्या-क्या कहा, देखिए
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार (21 मई) को मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. पहले निचली अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी और अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया और ईडी के वकीलों की संक्षिप्त टिप्पणियों का भी जिक्र किया. आदेश पढ़ते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट के अधिकार पर अंतर नहीं पड़ता. उसे मेरिट के आधार पर ही फैसला लेना था. सिर्फ मुकदमे में देरी ज़मानत का आधार नहीं हो सकती थी.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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