Nikita Tomar Case: पिस्तौल वाले आशिक को उम्र कैद ! | Sansani
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View In Appफरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आज फरीदाबाद की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
बता दें कि इस हत्याकांड को 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर अंजाम दिया गया था. शुक्रवार सुबह लगभग 11:15 बजे सजा को लेकर बहस की शुरुआत हुई. पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील संजीव सिंह राव ने अदालत के समक्ष कहा कि यह हत्याकांड बेहद संगीन है. इसके आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम अहम(ईगो) के चलते दिया. आरोपी तौसीफ के मन में यह बात थी कि पीड़िता को उसकी बात माननी चाहिए, नहीं तो उसे जीने का अधिकार नहीं है. ऐसी सोच को समाज से खत्म करने के लिए सख्त से सख्त सजा देना जरूरी है.