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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Sandeep Chaudhary: Bulldozer पर घमासान...किसका नफा, किसका नुकसान? | Supreme Court
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर जस्टिस' के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया और ध्वस्तीकरण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए. अदालत ने आज बुधवार (13 नवंबर) को कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती और कानूनी प्रक्रिया को किसी आरोपी के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए. मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं. विपक्षियों ने सत्ताधारी दल बीजेपी को जमकर घेरा. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है और यह वास्तव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाने जैसा है, खासकर उत्तर प्रदेश में. देशभर में बीजेपी सरकारों की ओर से की जा रही अत्यधिक मनमानी कार्रवाई, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गैरकानूनी है, नहीं होनी चाहिए. आपको दोषियों को सजा देनी चाहिए लेकिन मनमाने ढंग से घरों को तोड़ना और सबसे ज्यादा समाज को बांटना अनुचित है. बुलडोजर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है. संविधान है, कानून का राज है और इस देश में वही चलेगा."