अब फैसला कोर्ट नहीं जनता सुनाएगी । Sandeep Chaudhary । Uddhav Vs Shinde
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट को बहुत बड़ा झटका दिया है. स्पीकर नार्वेकर का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया है. राहुल नार्वेकर ने विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है. उद्धव गुट की मांग को स्पीकर ने खारिज कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में बताया कि, 'एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है.'
शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य
राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा, 'शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है. EC रिकॉर्ड में सीएम शिंदे गुट असली पार्टी है. मैंने EC के फैसले को ध्यान में रखा है. मैं EC के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकता. उद्धव गुट दलील में दम नहीं है. शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है. शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते थे. उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को नहीं हटा सकते थे और उद्धव ठाकरे अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे. कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई. बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था. 2018 का फैसला संविधान के अनुसार नहीं था.'