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अब नहीं बदलेगा दुकानों का नाम, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुना दिया!
सावन महीने में दुकानों के नाम बदलने को लेकर जो फरमान यूपी सरकार ने जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसपर रोक लगा दी है. अब किसी भी दुकानदार को नाम नहीं बदलना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को दुकान पर सिर्फ ये लिखना होगा कि दुकान शाकाहारी है या मांसाहारी, उसपर दुकानदार का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं अविनाश राय.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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