Women Reservation Bill : Parliament से पास होकर भी Census-Delimitation में फंसेगा BJP Dream Project|
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View In Appदेश की नई संसद अब नारी शक्ति का वंदन करने जा रही है. लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान जिस बिल में है, उसका आधिकारिक नाम तो है संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दे दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम. और अब ये बिल लोकसभा में पेश भी हो गया है. जिस तरह का संख्या बल बीजेपी के पास है, उससे उम्मीद है कि बिल लोकसभा में तो पास होगा ही होगा, राज्यसभा में भी कोई रुकावट नहीं आएगी और बिल बड़े आराम से पास हो जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये बिल पास तो हो जाएगा, क्या लागू भी हो पाएगा. और लागू होगा तो कब और कैसे. क्या अभी जो पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. वहां ये कानून लागू होगा. या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही ये कानून लागू होगा या फिर इसके लिए करना होगा अभी और लंबा इंतजार, बता रहे हैं अविनाश राय.