Hathras : CM Yogi कैसे दे सकते हैं Narco Test का आदेश, क्या कहता है Constitution और Supreme Court? l ABP Uncut
एबीपी न्यूज़
Updated at:
03 Oct 2020 08:27 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In App
हाथरस गैंग रेप में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का आदेश दिया है. लेकिन भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा आदेश दे ही नहीं सकते हैं. ऐसा आदेश जांच एजेंसियों की रिक्वेस्ट पर सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है और वो भी तब, जबकि टेस्ट करवाने वाला राजी हो. अगर वो इनकार कर दे तो अदालत भी आदेश नहीं दे सकती है. ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से इस आदेश का कितना महत्व है, क्या होता है ये टेस्ट और क्या इस टेस्ट के नतीजे कोर्ट में अपराध साबित करने के लिए सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, इन सबका जवाब मिलेगा इस वीडियो में.