Lockdown तोड़ने के Side Effects: Police की लाठी से बच गए तो भी हो सकती है दो साल की जेल! |ABP Uncut
ABP News Bureau
Updated at:
01 Jan 1970 05:30 AM (IST)
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भारत में अब भी लॉकडाउन चल रहा है. कम से कम 3 मई तक स्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं. फिर भी कुछ लोग सड़क पर निकल रहे हैं. कुछ के पास वाजिब वजहें हैं तो कुछ वेवजह सड़कों पर घूमते हुए दिख जा रहे हैं. पुलिस कुछ जगहों पर लोगों को समझाते हुए दिख जा रही है तो कुछ जगहों पर लाठियों से पीटते हुए दिख जा रही है. और इसे लेकर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं. सवाल खड़े करना सही भी है, क्योंकि पुलिस किसी को लाठी नहीं मार सकती. लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस को इतने अधिकार मिले हुए हैं कि वो लॉकडाउन तोड़ने वालों को कम से कम दो साल के लिए जेल भेज सकती है. 15 अप्रैल से भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हुआ है. और इस दूसरे लॉकडाउन के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में ये साफ किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हर राज्य को लॉकडाउन का पालन करवाना ही है. इस आदेश के जरिए कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं. जो भी आदमी इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत ऐक्शन होगा.