जम्मू-कश्मीर का रोशनी एक्ट, जिसमें है फ़ारुख़ अब्दुल्ला, महबूबा मुफ़्ती, हसीब द्राबू पर घोटाले का आरोप | ABP Uncut
एबीपी न्यूज़
Updated at:
26 Nov 2020 07:15 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में साल 2001 में मुख्यमंत्री फ़ारुख़ अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर स्टेट लैंड (वेस्टिंग ऑफ़ ऑनरशिप टू द ऑक्युपेंट्स), 2001 पास किया था, जो 2002 में लागू हुआ. इसको रोशनी ऐक्ट भी कहा जाता है. इसके जरिए सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को ज़मीन देकर उनसे 25 हजार करोड़ रुपये वसूले जाने थे और पैसे का इस्तेमाल पावर प्रोजेक्ट्स में होना था. लेकिन इस कानून की आड़ में जम्मू-कश्मीर के नेताओं, उनके रिश्तेदारों, अधिकारियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने घोटाला कर दिया और ज़मीनें अपने नाम कर लीं. आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला और कैसे अब इस घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जानने के लिए देखिए ये वीडियो.