Haryana में जारी रहेगा Private Sector में 75% Local Reservation, HC ने लगाई थी रोक, SC ने हटा लिया|
हरियाणा में निजी क्षेत्र की 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को देने का कानून फिलहाल लागू रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण से जुड़े हरियाणा सरकार के कानून पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से लगी रोक को हटा लिया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के जल्द समाधान को ज़रूरी बताते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि वह 4 हफ्ते में फैसला ले. हरियाणा के निवासियों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून 'The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020' 15 जनवरी से लागू हुआ था. इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे उद्योग संगठनों ने कानून को नुकसानदेह बताया और कहा कि राज्य विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है. 3 फरवरी को हाई कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है. पूरे मामले को विस्तार से बता रहे हैं निपुण सहगल.