UP में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से जब्त संपत्ति लौटाई जाएगी, जानिए Supreme Court ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश में CAA विरोधी प्रदर्शनकरियों से ज़ब्त की गई संपत्ति फिलहाल लौटाई जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़फोड़ की भरपाई के नोटिस वापस ले लिए हैं। अब नए कानून के आधार पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया गया हर्जाना राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दोबारा वसूली करे. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी नोटिस पर सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि यह नोटिस 2009 में आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले में दिए गए उसके फैसले के मुताबिक नहीं है। संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली का मामला क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए, जिसमें न्यायिक अधिकारी वसूली पर फैसला लें। लेकिन यूपी सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें प्रशासन के भेजे नोटिस पर प्रशासन ही फैसला ले रहा था। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसने 2020 में नया कानून बना कर क्लेम ट्रिब्यूनल गठित किया है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि वह पुराने नोटिस वापस क्यों नहीं ले रही. देखिए निपुण सहगल की ये रिपोर्ट