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Corona Lockdown: SC ने क्यों कहा कि हम क्या मीट-मछली पर भी आदेश देंगे ? | ABP Uncut
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दिशानिर्देश बनाए जाने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि किराना और सब्जी की दुकानें खुली तो हैं, लेकिन वहां तक जाने को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है. ऐसे में कभी लोग बाजार में भीड़ लगा देते हैं, कभी पुलिस लोगों पर लाठी बरसा देती है. इसलिए, कोर्ट सरकार से स्पष्ट नियम बनाने को कहे. गुवाहाटी के रहने वाले वकील अमित गोयल की याचिका में कुछ घटनाओं का हवाला दिया गया था. जिसमें पुलिस ने जरूरी सामान की खरीदारी के लिए निकले लोगों पर बल प्रयोग किया था. याचिका में यह भी कहा गया था कि लोग भी कई बार गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए भीड़ लगा देते हैं. इसलिए, स्थानीय प्रशासन उन लोगों को विशेष पास दे जो अपने परिवार की तरफ से खरीदारी के लिए जा सकते हैं. याचिका में ई कॉमर्स के जरिए ग्रॉसरी, सब्जी, दूध जैसी आवश्यक चीजों की डिलीवरी सुनिश्चित कराने की भी मांग की गई थी.
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