एक्सप्लोरर
Advertisement
बाल तस्करी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- गांव लौटे बच्चों को मज़दूरी के लिए वापस शहर मत आने दो
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों के साथ ही बड़ी संख्या में बाल मज़दूर भी अपने घरों को लौटे हैं. उन्हें फिर से बाल मज़दूरी से रोकने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है. संस्था की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस समय अगर केंद्र और राज्य सरकारें सक्रियता दिखाएंगी, तो बाल मजदूरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बच्चों की तस्करी बाल मजदूरी के लिए होती है और यह पूरी व्यवस्था का दोष है. यह एक अहम मसला है, जिसपर दूरगामी नीति बनाने की ज़रूरत है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में और क्या-क्या बातें हुईं, बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.
कायदा कानून
Agnipath Scheme: SC ने अग्निपथ मामला Delhi HC को भेजा, बाकी हाई कोर्ट में फिलहाल नहीं होगी सुनवाई|
Prophet Remarks Row: Nupur Sharma Arresting पर SC की रोक, Case Delhi Transfer पर States को Notice|
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi के वकील Mahendra Pratap को Jama Masjid से धमकी, Audio Viral|
Supreme Court ने Nupur Sharma को Udaipur की घटना का जिम्मेदार बताते हुए लगा दी Class |
अब राज्यपाल के हाथ में सीएम उद्धव का भविष्य, क्या कहते हैं संविधान विशेषज्ञ?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली NCR
बॉलीवुड
आईपीएल
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
राजेश ठाकुरझारखंड कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
Opinion