बाल तस्करी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- गांव लौटे बच्चों को मज़दूरी के लिए वापस शहर मत आने दो
एबीपी न्यूज़
Updated at:
08 Jun 2020 09:37 PM (IST)
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लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मज़दूरों के साथ ही बड़ी संख्या में बाल मज़दूर भी अपने घरों को लौटे हैं. उन्हें फिर से बाल मज़दूरी से रोकने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब मांगा है. संस्था की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस समय अगर केंद्र और राज्य सरकारें सक्रियता दिखाएंगी, तो बाल मजदूरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बच्चों की तस्करी बाल मजदूरी के लिए होती है और यह पूरी व्यवस्था का दोष है. यह एक अहम मसला है, जिसपर दूरगामी नीति बनाने की ज़रूरत है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में और क्या-क्या बातें हुईं, बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.