सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद रेल हादसे पर सुनवाई से मना क्यों कर दिया? | ABP Uncut
ABP News Bureau
Updated at:
16 May 2020 02:07 PM (IST)
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औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत के मामले में संज्ञान लेने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता ने इसी तरह की दूसरी घटनाओं का भी हवाला दिया था. कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़क पर निकल आए हैं, हम उन्हें वापस नहीं भेज सकते. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोग रेल की पटरी पर सो जाएंगे, तो उन्हें भला कोई कैसे बचा सकता है? मामले में याचिका दाखिल करने वाले वकील आलोक श्रीवास्तव ने पहले भी मजदूरों के पलायन पर याचिका दाखिल की थी. तब लॉकडाउन का शुरुआती दौर था और उनकी याचिका के बाद सरकार ने तेज कदम उठाते हुए पलायन रोक दिया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि अब सड़क पर कोई मजदूर नहीं है. उनके रहने और भोजन का उचित इंतजाम कर दिया गया है. इस जानकारी के बाद कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी थी.