स्कूल में पूरी फीस लिए जाने के खिलाफ सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया मना?
ABP News Bureau
Updated at:
10 Jul 2020 09:43 PM (IST)
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ऑनलाइन क्लास करवा के छात्रों से पूरी फीस वसूल रहे स्कूलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. यह याचिका 8 राज्यों के अभिभावकों ने दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग-अलग है. बेहतर हो कि अभिभावक अपने राज्य के हाई कोर्ट में मसला उठाएं. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि ऑनलाइन क्लास नियमित स्कूल का विकल्प नहीं बन सकते. इस तरह की पढ़ाई से छात्रों और अभिभावकों को असुविधा हो रही है. स्कूलों ने फीस वसूलने के नाम पर ये क्लास चला रखे हैं. याचिका में यह भी कहा गया था कि ऑनलाइन क्लास करवाने में नियमित स्कूल चलाने की तुलना में काफी कम खर्च होता है. लेकिन स्कूल पूरी फीस वसूल रहे हैं. उसमें कोई रियायत नहीं दे रहे. पूरा मामला बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ संवाददाता निपुण सहगल.