अदालतें कर सकेंगी Video Conferencing से सुनवाई, SC ने कहा Lockdown के बाद भी जारी रहेगी व्यवस्था
ABP News Bureau
Updated at:
06 Apr 2020 10:28 PM (IST)
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अब देश की तमाम अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसकी अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपने राज्य में सुनवाई को लेकर नियम बनाएं। निचली अदालतें उसके मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू कर दें। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट खुद इन दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है। कुछ हाई कोर्ट भी जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन निचली अदालतों में कोरोना के खतरे के बीच कामकाज लगभग बंद पड़ा है। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए निचली अदालतों में कामकाज का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही सुनवाई को बेहतर बनाने, भविष्य में भी इसे जारी रखने को लेकर वरिष्ठ वकील विकास सिंह की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। सुनवाई में मौजूद रहे अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कानून मंत्रालय के सचिव, NIC की डायरेक्टर जनरल और विकास सिंह ने अपने अपने सुझाव दिए। इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़ और नागेश्वर राव की बेंच ने देशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू किए जाने का आदेश दिया।