इन जगहों पर काम नहीं आता है आधार कार्ड, साथ लेकर चलें ये डॉक्यूमेंट्स
Aadhaar Card Uses: इन कामों में इस्तेमाल नहीं होता आधार कार्ड. यहां आपको अपना काम करवाने के लिए अलग दस्तावेजों की होती है जरूरत. चलिए आपको बताते हैं कौनसे हैं यह काम.
Aadhaar Card Uses: भारत में लोगों के पास कई दस्तावेज होने बहुत जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों के बिना लोगों के बहुत सारे काम अटक सकते हैं. इन दस्तावेजों की बात की जाए तो इनमें पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल है. आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला दस्तावेज है. आधार कार्ड की जरूरत आपको आए दिन कहीं ना कहीं पड़ती रहती है.
फिर चाहे किसी योजना का लाभ लेना हो या फिर स्कूल-काॅलेज में एडमिशन लेना हो. बिना आधार कार्ड के आपके यह काम पूरे नहीं हो पाते. लेकिन जहां आधार कार्ड भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहां आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यहां आपको अपना काम करवाने के लिए अलग दस्तावेजों की होती है जरूरत. चलिए आपको बताते हैं कौनसे हैं यह काम.
पासपोर्ट में इस्तेमाल नहीं होता आधार कार्ड
भारत में यूं तो आधार कार्ड सबसे ज्यादा लोगों के पास है और इस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है. लेकिन वहीं कुछ ऐसे काम है जिनमें आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं. तो उसमें आप आधार कार्ड को बतौर जन्मतिथि प्रमाण यानी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर नहीं लगा सकते. इसके लिए आपको स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या कोई अन्य दस्तावेज लगाना होगा.
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पीएफ खाते में भी बर्थप प्रूफ नहीं होता आधार
भारत में लगभग सभी लोगों का पीएफ खाता होता है. जिसमें हर महीने पैसे जमा होते रहते हैं. पीएफ खातों को भारत सरकार की संस्था एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ संचालित करती है. इसी साल ईपीएफओ ने अपने सभी खाताधारकों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया था कि पीएफ खाते में डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. इसके लिए अलग दस्तावेज का इस्तेमाल करना होगा.
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सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर हो सकता है इस्तेमाल
पिछले साल दिसंबर में यूआईडीएआई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया था कि आधार कार्ड किसी की व्यक्तिगत पहचान और उसकी प्रामाणिकता को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ना कि किसी की जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर यूआईडीएआई ने इस बात को साफ किया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं है.
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