Aadhaar Card Rules: भारत में रहने के लिए लोगों के पास बहुत से दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इन दस्तावेजों की जरूरत आपको आए दिन कहीं  न कहीं जरूरत पड़ ही जाती है. इन दस्तावेजों में पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल होते है. इन दस्तावेजों में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है आधार कार्ड. भारत की तकरीबन 90 फीसदी जनसंख्या के पास आधार कार्ड मौजूद है.


स्कूल-काॅलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं में लाभ लेने तक में आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाती है. कई बार आधार कार्ड में कुछ जानकारी गलत दर्ज हो जाती है. तो यूआईडीएआई उसमें करेक्शन का मौका देती है. कोई भी ऑनलाइन या फिर आधार सेंटर जाकर उसमें करेक्शन करवा सकता है. करेक्शन के लिए जरूरी होती है यह चीज. जानें इसे लेकर क्या हैं नियम. 


सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स होना जरूरी


कई बार लोगों से आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज हो जाती है. तो कई बार पुरानी जानकारी को करेक्शन करके सही करवाना होता है. जब आप आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाते हैं. तो फिर उसके लिए आपको अपलोड करने के लिए सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स चहिए होता है. बिना इसके आप करेक्शन नहीं करवा पाएंगे. आप आधार कार्ड में जिस भी जानकारी के लिए करेक्शन करवा रहे हैं.


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उसी के हिसाब से आपको सर्पोटिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है. जैसे आप पते में करेक्शन करवा रहे हैं. तो फिर आपको नए पते के प्रमाण के लिए वैलिड डाॅक्यूमेंट जमा करना होता है. वहीं आप नाम में बदलाव करना चाह तो नाम के प्रमाण के लिए आपको उससे जुड़ा सर्पोटिंग डॉक्युमेंट जमा करना होगा. 


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इस तरह करवाएं करेक्शन


आधार कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं. ऑनलाइन में आपको सिर्फ पता करेक्ट करवाने का मौका मिलता है. तो वहीं ऑफलाइन में आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और  बायोमेट्रिक डेटा आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट या फिर करेक्ट करवाया जा सकता है. ऑफलाइन करेक्शन के लिए आप ऑनलाइन नजदीकी आधार सेवा केन्द्र के लिए अपाॅइंटमेंट ले सकते हैं. इसके बाद आपको करेक्शन/अपडेट फाॅर्म भरकर सपोर्टिंग डाॅक्यूमेंट के साथ फीस जमा करनी होगी. इसके बाद आपके आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा. 


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