Punishment For Abusing: अक्सर आपने देखा होगा जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं. बदतमीजी करने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी कई बार गाली गलौज की एक दूसरे के साथ अभद्रता करने की वीडियो भी आपने बहुत सारी देखी होंगी. कई बार की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां भी देने लगते हैं.
लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर लोगों को यह खबर नहीं होती कि वह जो गालियां दे रहे हैं. बाद में चलकर उन्हें यह भारी पड़ सकती हैं. बहुत से बातचीत के दौरान दोस्तों को गाली दे देते हैं.लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती. गाली देने के चलते आपको जेल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं. चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या कहता है कानून.
गाली देना होता है अपराध
अगर कोई किसी को गाली देता है किसी के साथ अभद्रता करता है. तो ऐसे मामले आपराधिक होते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस स्टेशन में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया जाता है. इंडियन पेनल कोड की धारा 294 के तहत किसी को अश्लील गालियां देना कानून अपराध है.
आमतौर पर गाली देने के और अभद्रता करने के मामलों में लोग समझौता करने के बाद मामला खत्म कर देते हैं. लेकिन अगर धारा 294 के तहत मामला दर्ज हो जाता है तो आप इसमें समझौता नहीं कर सकते. क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं.
कितनी हो सकती सजा?
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत इस मामले में आरोपियों को 3 महीने तक की सजा हो सकती है. सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में आरोपियों को जेल नहीं भेजा जाता. लेकिन इसके एवज में उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन अगर मामला ज्यादा बढ़ जाता है. तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है .
जान से मारने की धमकी दी तो क्या होगा ?
अक्सर जब किसी की पक्ष की दूसरे पक्ष लड़ाई होती है तो बहुत से लोग एक दूसरे को अश्लील गालियां देते हैं. कई बार लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं. ऐसा अक्सर अपने शादी पार्टियों के झगड़े में देखा होगा. सम्मेलनों में हुए झगड़े में देखा होगा. बहुत सी सोसाइटी में लड़ाई के दौरान लोग ऐसा करते हैं.
लेकिन आपको बता दे किसी को जान से मारने की धमकी देना सिर्फ धमकी देने तक ही सीमित नहीं होता बल्कि यह एक अपराध होता है. इसमें धमकी देने वाले के खिलाफ थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत किसी को जान से मारने की धमकी देने को लेकर 7 साल की जेल तक हो सकती है.
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