सुसाइड के बाद तलाक के केस का क्या होता है? जानें अतुल सुभाष मामले में क्या हो सकता है
Atul Subhash Case: बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि सुसाइड के बाद अब अतुल सुभाष के तलाक केस का क्या होगा. चलिए आपको बताते हैं.
Atul Subhash Case: कुछ दिनों पहले ही बेंगलुरु के एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले एक डेढ़ घंटे का वीडियो और लगभग 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ कर गए थे. इसी के आधार पर बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास और साले पर केस दर्ज कर लिया. फिलहाल तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं.
कोर्ट ने फिलहाल तीनों को 14 दिन की न्यायिक रियासत में भेज दिया है. बता दें निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष का तलाक केस चल रहा था. केस में उन्हें मानसिक-आर्थिक तौर पर काफी परेशान किया गया, उसी के चलते अतुल ने यह कदम उठाया. अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद इस तलाक केस का क्या होगा. चलिए आपको बताते हैं.
सुसाइड के बाद तलाक केस का क्या होगा?
सुसाइड के बाद तलाक के मामले किस तरह आगे बढ़ते हैं. इसे लेकर अलग-अलग पहलुओं का ध्यान रखा जाता है. सामान्य तौर पर बात की जाए तो तलाक के केस में अगर दो पक्षों में से किसी एक पक्ष की मौत हो जाए. तो ऐसी स्थिति में केस पूरी तरह बदल जाता है. क्योंकि तलाक का मामला व्यक्तिगत अधिकारों से जुड़ा हुआ होता है. पति या पत्नी किसी में की एक की मृत्यु होने के बाद तलाक का केस भी खत्म हो जाता है. क्योंकि किसी की मौत के बाद भारत में शादी से संबंधित कानून भी समाप्त हो जाता है.
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अतुल सुभााष के केस में क्या होगा?
बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के केस में बात की जाए तो उन्होंने तलाक के मामले में प्रताड़ित होकर सुसाइड की. जिसके आप में उनकी पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा है. तलाक का केस अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ही खत्म हो गया.
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तलाक के केस की वजह से की आत्महत्या
अतुल सुभाष की शादी साल 2019 में निकिता सिंघानिया से हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही दोनों अलग हो गए थे. शुरुआत में सेटलमेंट के लिए उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनसे एक करोड़ रुपये की मांग की थी. जिसे बाद में बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया था. इसके साथ ही अतुल ने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी ने नाबालिक बेटे की ओर से भी उन पर केस दायर किया था. जिसके लिए हर महीने 2 लाख का गुजारा भत्ता देने की मांग की गई थी. अतुल पर डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रताड़ना सहित कुल 9 केस दर्ज करवाए थे. और इन्हीं सब बातों से तंग होकर उन्होंने सुसाइड करने का फैसला लिया.
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