Rules For Using Onlyfans: पूनम पांडे समेत भारत की कुछ मॉडल हैं जो ऑनलाइन कंटेंट शेयरिंग प्लेटफार्म ओनलीफैंस (Onlyfans) पर मौजूद हैं. यहां पर उनके लाखों सब्सक्राइबर्स भी हैं. इस प्लेटफार्म पर ज्यादातर कंटेंट एडल्ट होता है. यहां सब्सक्राइबर को सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ पैसे चुकाने होते हैं. जो मंथली या ईयरली के हिसाब से देने पड़ते हैं. पूनम पांडे के अलावा भारत की और भी मॉडल इस प्लेटफार्म पर हैं. जिनमें एक बड़ा नाम शर्लिन चोपड़ा का भी है.
ओनलीफैंस को पर समान्य तौर पर एडल्ट कंटेंट क्रिएटर अपना अकाउंट बनाकर अपना कंटेंट शेयर करते हैं. हालांकि देखा जाए तो कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस भी ओनलीफैंस पर मौजूद है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर आई कि अमेरिका की एक पीएचडी कर रही स्टूडेंट ने पीएचडी की पढ़ाई छोड़ ओनलीफैंस पर अकाउंट बनाकर कंटेंट शेयर करने का फैसला किया है. जानें क्या भारत में ऐसा करना गैरकानूनी है?
यूट्यूबर ने छोड़ी पीएचडी अब बनाएगी एडल्ट कंटेट
अमेरिका टेक्सास शहर की रहने वाली जारा डार पीएचडी कर रही थीं. इसके अलावा उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है. जिस पर 1.2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी है. जारा डार ने सभी को चौंकाते हुए एक बड़ा कदम उठाया. उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई छोड़ते हुए. ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट शेयरिंग प्लेटफार्म ओनलीफैंस (Onlyfans) पर कंटेंट बनाने का फैसला किया है.
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जारा डार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट @zaradarz पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'जब मैंने इस बारे में वीडियो बनाया कि मैंने अपनी पीएचडी क्यों छोड़ दी और फुल टाइम ओनलीफैंस को अपना लिया है. तो मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारी गलत सूचनाएं देखने को मिलीं. मैंने अभी तक कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं दिया है. यही कारण है कि मैं फैक्टस को क्लीयर करना चाहूंगी.' इसके बाद उन्होंने कई पोस्टस में अपने फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
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क्या भारत में ऐसा करना गैरकानूनी?
सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि भारत की भी कई मॉडल्स ओनलीफैंस पर मौजूद है. इसमें कुछ बड़े नाम की बात की जाए तो वह है पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या भारत में इस तरह का कंटेंट बनाना लीगल है या इलीगल है. तो आपको बता दें भारत में ओनलीफैंस साइट बैन नहीं है. लेकिन भारत में एडल्ट कंटेंट बनाना गैरकानूनी है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत ऐसा करना अपराध है. ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल और 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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