Property Divide Rules: आज यानी 11 अक्टूबर को बॉलीवुड के शहंशाह महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपना 82वां जन्मदिन मना रहे हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने बॉलीवुड करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन हिट फिल्में दी हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने 56 साल के बॉलीवुड करियर में खूब पैसे कमाए. उनकी टोटल नेटवर्क की बात की जाए तो वह 3160 करोड़ रुपये के आसपास है.


बिग बी ने बताया कि अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे करेंगे. उन्होंने जानकारी दी कि उस वह संपत्ति सिर्फ अभिषेक बच्चन को ही नहीं देंगे. बल्कि अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को भी बराबर का हिस्सा देंगे. चलिए आपको बताते हैं किस तरह भारत में किया जाता है संपत्ति का बंटवारा क्या है इसको लेकर नियम और कानून. 


संपत्ति बंटवारे के लिए भारत में नियम


अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति शो के दौरान बताया था कि वह जब इस दुनिया से जाएंगे. तो उनकी संपत्ति उनके दोनों बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जिंदाबाद को बराबर बांटी जाएगी. इससे पहले भी वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  एक्स पर ट्वीट करके यह जानकारी दे चुके हैं.  वहीं अगर आम आदमी भारत में संपत्ति का बंटवारा करता है. तो वह कैसे कर सकता है. इसके लिए तय किए गए हैं कुछ नियम और कानून.


यह भी पढ़ें: पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगाना है सोलर पैनल? इस नंबर पर मिलेगी हर जानकारी


बांटे जाने वाली संपत्ति को व्यक्ति अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांटता है. संपत्ति बंटवारे के लिए आपसी सहमति या न्यायालय के आदेशों के ज़रिए अनुपात तय किया जाता है. बायोलॉजिकल चाइल्ड और गोद लिए गए बच्चों को ही कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है. सौतेले बच्चों को प्रॉपर्टी के हिस्सेदारों में नहीं काउंट किया जाता. अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो भी वह संपत्ति में अपना हिस्सा पाने का हकदार है. 


यह भी पढ़ें: सालभर में बना देंगे करोड़पति... दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्श रहे स्कैमर्स, इस तरह के झांसे में कभी न आएं


किसे मिलती है कितनी संपत्ति?


अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के टाइम उसके पास एक लड़का, एक लड़की, और पत्नी है, तो तीनों को ही वन-थर्ड हिस्सा मिलेगा. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास दो लड़के और पत्नी है, तो तीनों को एक-तिहाई हिस्सा मिलेगा. अगर किसी मृत्यु के वक्त उसके पास दो लड़कियां और पत्नी है, तो ऐसे केस में भी तीनों को वन-थर्ड हिस्सा मिलेगा. अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास एक बेटा या बेटी और पत्नी है, तो ऐसे में दोनों को ही आधा हिस्सा मिलेगा. 


यह भी पढ़ें: अब हाईवे पर सुविधाएं बनेंगी 'हमसफर', सरकार की इस नई स्कीम का वाहन चालकों को कैसे मिलेगा फायदा?