Ayushman Card: स्वास्थ्य सभी के जीवन का एक बेहद अहम मुद्दा होता है. अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है. तो फिर जीवन में उसके पास कितनी भी दौलत हो उसका कोई मतलब नहीं. क्योंकि अगर अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है. तो इलाज में लोगों की अच्छी खासी जमा पूंजी लग जाती है . ऐसे में लोगों का बैंक बैलेंस बिगड़ जाता है.

  इसीलिए लोग सेहत की ओर ध्यान देते हुए. पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं.


ताकि उन्हें अचानक से आई मेडिकल इमरजेंसी में एकदम से पैसे खर्च न करने पड़ जाए. लेकिन सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर पाएं. ऐसे लोगों की सहायता करती है भारत सरकार. साल 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी. जिसमें आयुष्मान कार्ड पर गरीब जरूरतमंद लोगों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है. आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों जरूरत पड़ती है. बिना इनके आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाएगा. 


आयुष्मान कार्ड के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी 


प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने के बाद आपको 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. लेकिन आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. बिना इनके आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया जाता है.


इसके लिए आपके पास परिवार की समग्र आईडी होनी जरूरी है. उसके साथ ही एक पहचान पत्र जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया और कोई  पहचान पत्र  इस्तेमाल कर सकते हैं. 


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मिलता है 5 लाख का मुफ्त इलाज


प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ₹500000 तक का मुफ्त इलाज किया जाता है. इसके लिए लाभार्थी को अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड दिखाना होता है. इसके बाद उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाती है.


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बता दें सरकार की योजना गरीब और जरूरतमंदों के लिए ही है. सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता. इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की गई हैं. जो पूरी करनी होती है. जो लोग आयुष्मान भारत योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में हैं. उन्हीं का कार्ड बनता है. अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल नहीं है. तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा. 


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