Torn Currency Note Exhange Process: कैश की जरूरत कभी भी सामने आ जाती है. इसलिए लोग बैंक और एटीएम से पैसे निकालते हैं. जिनमें कभी-कभी कटे-फटे नोट भी निकल आते हैं. तो कई बार बहुत देर तक घरों में रखे हुए नोट भी फट जाते हैं. ऐसे नोट जब आप दुकान पर या कहीं और कुछ लेने जाते हैं. तो ऐसे में कटे फटे नोट होने के चलते आपको सामान नहीं मिलता है. 


इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने कटे-फटे नोटों को बदल दें. बहुत से लोगों को शायद ना पता हो आप बैंक जाकर के भी अपने कटे फटे नोट पर बदलवा सकते हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नियम भी जारी किया. किस तरह आप बदलवा सकते हैं अपने कटे फटे नोट. क्या है इसके लिए प्रक्रिया और नियम चलिए आपको बताते हैं. 


बैंक नहीं कर सकता मना


साल 2017 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की थी. जिसमें कहा गया था अगर कोई व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालता है. और कटेे फटे नोट निकलते हैं. तो फिर बैंक को या नोट बदलने ही होंगे. इसके लिए बैंक मन नहीं कर सकता. अगर आपका बैंक नोट बदलने से मना करता है. तो फिर आफ आरबीआई जाकर अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं. हालांकि आप एक तय लिमिट में ही नोट बदलवा सकते हैं. 


कैसे बदलवाएं नोट?


अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले हैं. और कटे फटे नोट निकले हैं. तो फिर आपको उसी बैंक में जाना होगा. जिस बैंक के एटीएम से कटे फटे नोट निकले हैं. आपको बैंक जाकर एख आवेदन फाॅर्म लेना होगा. जिसमें आपको पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. जिसमें आपको यह बताना होगा. आपने किस एटीएम से पैसे निकाले. किस तारीख को पैसे निकाले. एटीएम किस जगह था. और आपने कितने पैसे निकाले. यह सब जानकारी आवेदन फार्म में दर्ज करने के बाद ट्रांजैक्शन स्लिप या फिर वह ट्रांजैक्शन मैसेज की कॉपी भी लगानी होगी. इसके बाद बैंक आपके नोट बदल देगा 


यह बातें रखें ध्यान में


रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा बनाये गये नियमों के तहत नोट तभी बदले जाते हैं जब नोट पूरी तरह से सही स्थिति में होते हैं. नोटों में वाटरमार्क, सीरियल नंबर और और आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर साफ होने चाहिए. और इनका कोई हिस्सा फटा नहीं होना चाहिए. बैंक में आप एक बार में कीमत 5000 रुपये से ज्यादा के नोट नहीं बदलवा सकते. अगर नोट बहुत ज्यादा डैमेज है तो उसे बदला नहीं जाएगा. 


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