बिहार में जमीन सर्वे को लेकर मांगी जा रही है रिश्वत, ऐसा होने पर तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
Bihar Land Survey Complaint: बिहार जमीन सर्वे में अगर कोई अधिकारी आपसे किसी तरह की रिश्वत मांगता है. तो उसकी शिकायत सीधे राज्य के मंत्री से की जा सकती है. इसके लिए कंप्लेंट नंबर भी जारी किया है.
Bihar Land Survey Complaint: बिहार में 20 अगस्त से लैंड सर्वे काम शुरू हो चुका है. बिहार के 45000 से भी ज्यादा गांव में अधिकारियों द्वारा इस सर्वे को किया जाएगा. जिसमें लोगों को अपनी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे. सर्वे के बारे में जानकारी देने के लिए अलग-अलग गांव में ग्राम सर्वे बैठक की जा रही है. और गांव के तमाम लोगों को सर्वे से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जा रही है.
बिहार सरकार की ओर से सर्वे में सम्मिलित तमाम अधिकारी इस काम को काफी तेजी से कर रहे हैं. इसी बीच बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इस जमीन सर्वे में अगर कोई अधिकारी आपसे किसी तरह की रिश्वत मांगता है. तो उसकी शिकायत सीधे उनसे करें. उसके लिए उन्होंने अपना नंबर और ईमेल आईडी जारी की है. चलिए आपको बताते हैं.
इस नंबर पर कर सकते हैं शिकायत
बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है. और जमीन सर्वे शुरू होने के बाद विभाग को बहुत से लोगों की कंप्लेंट आ रही है. कई लोगों ने अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है. तो कई लोगों ने यह भी कहा है की रिश्वत न देने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है. इन सभी मामलों को लेकर बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अगर सर्वे के दौरान कोई भी पदाधिकारी आपसी घूस मांगता है.
या फिर अन्य किसी काम को लेकर आपको जानबूझकर परेशान करता है. तो फिर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना पर्सनल नंबर 9430911111 जारी कर दिया है. तो इसके साथ ही उन्होंने आधिकारिक आईडी Revenue minister.bihar@gmail.com भी जारी की है. कोई भी फोन नंबर के जरिए और ईमेल आईडी के जरिए शिकायत करवा सकता है.
कैसे होगा बिहार में जमीन सर्वे?
बिहार में जमीन सर्वे के दौरान सरकार के पदाधिकारियों को आपने आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगेंगे. जिससे यह साबित होगा कि जमीन आपको कैसे मिली. यह जमीन आपकी पुश्तैनी है या फिर आपने किसी से खरीदी है. यह सारी जानकारी सरकार को हासिल होगी.
आप जो दस्तावेज जमा करेंगे. उन्हीं के आधार पर 6 महीने के भीतर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. जो विभाग द्वारा जारी किया जाएगा. अगर उसमें आपकी जमीन पर आपका नाम नहीं होता. तो फिर आपको कोर्ट में अपील करने के तीन मौके दिए जाएंगे. जहां आपको साबित करना होगा जमीन आपकी है.
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