BPL Ration Card Haryana: भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बिलो पावर्टी लाइन राशन कार्ड यानी बीपीएल राशन कार्ड बनाया जाता है. भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों को इस कार्ड के तहत कई योजनाओं में लाभ दिया जाता है.  भारत के सभी राज्यों में बीपीएल राशन कार्ड मान्य होता है. कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटने की योजना शुरू की गई थी.


जो खास तौर पर बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए थी. यह योजना अभी भी क्रियान्वित है. बीपीएल राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ अभी भी ले रहे हैं. अलग-अलग राज्यों में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया होती है. चलिए आपको बताते हैं हरियाणा राज्य में किस तरह बनवा सकते हैं बीपीएल राशन कार्ड. और इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत. 


हरियाणा में इस तरह बनवाएं बीपीएल राशन कार्ड


हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बहुत से खाद्य पदार्थों पर रियायत दी जाती है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ₹3 प्रति किलो की रेट से 35 किलो राशन हर महीने दिया जाता है. जिनमें चावल, गेहूं, चीनी, दाल जैसे खाद्य पदार्थ मिलते हैं. हरियाणा में अगर किसी को बीपीएल राशन कार्ड बनवाना है. तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पीआऱ सेंटर या सीएससी सेंटर जाना होगा.


अगर आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र हैं. तो फिर आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद उस फॉर्म को भरना होगा. इसके बाद वहां मौजूद डाटा एंट्री ऑपरेटर आपकी सारी जानकारी ऑनलाइन तरीके से सिस्टम में दर्ज करेगा. और इस तरह बीपीएल राशन कार्ड के लिए सफतापूर्वक आवेदन हो जाएगा. 


यह दस्तावेज जमा करना होंगे


हरियाणा में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने बहुत जरूरी हैं. जो आपको बीपीएल राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करने होते हैं. इनमें आपके पास हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज फोटो होने जरूरी हैं. इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है. तो वहीं गैस कनेक्शन के दस्तावेज भी होने जरूरी हैं.


पिछले महीने का बिजली बिल, पैन कार्ड. इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक भी जमा करना जरूरी होता है. हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनवानी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://epds.haryanafood.gov.in/ पर जाकर पता कर सकते हैं. 


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