Bus Travelling Liquor Rules: भारत में शराब की खपत खूब होती है. आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति औसतन 5.7 लीटर शराब पी जाता है. भारत में अलग-अलग राज्यों में शराब कीमतें अलग-अलग होती हैं. किसी राज्य में शराब की कीमत ज्यादा होती है तो किसी राज्य में कम होती है.


और जिस राज्य में शराब की कीमत कम होती है. तो लोग सोचते हैं कि वहां से शराब खरीदकर अपने शहर ले जाएं. लेकिन फिर लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि क्या बस में शराब ले जाना अलाउड है. अगर हां तो फिर बस में कितनी बोतल शराब साथ ले जाई जा सकती है. क्या है इसके लिए नियम. चलिए आपको बताते हैं.


बस में शराब ले जाने को लेकर नियम


भारत में आपको यात्रा के दौरान ले जाने के लिए नियम बनाए गए हैं. अगर कोई नियमों में रहकर शराब ले जाता है तो साथ ले जा सकता है. लेकिन शराब वहीं ले जा सकते हैं जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है. भारत में कई राज्य जैसे हैं जहां शराब पीना बेचना दोनों ही बैन है. 


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इसके अलावा जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है. वहां आप दो लीटर तक शराब ले जा सकते हैं. लेकिन आप इससे ज्यादा शराब ले जाते हैं तो फिर आप पर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. उसके साथ ही 5 साल तक की जेल भी हो सकती है. 


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बस ऑपरेटर कर सकता है मना


सस्ती शराब खरीदकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ऑप्शन को अच्छा है. लेकिन आप बस में शराब तभी ले जा सकते हैं. जब बस ऑपरेटर आपको इस चीज की अनुमति देता है. अगर बस ऑपरेटर अपनी बस में शराब न ले जाने को लेकर रूल बनाया है. तो भी आप उसे बस में शराब साथ नहीं ले जा सकते. 


होना चाहिए वैलिड बिल


इसके साथ ही अगर आप बस में शराब ले जाना चाहते हैं. तो बहुत जरूरी है आपके पास एक वैलिड बिल होना चाहिए. यानी आपने शराब की जो बोतल खरीदी है. उसको सबूत दिखाना पड़ेगा आपको. नहीं तो फिर आप पर जुर्माना हो सकता है. 


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