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क्या नाबालिग भी अपने नाम से ले सकता है सिम कार्ड? जानें क्या है नियम

दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए. देश में अब कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी का कनेक्शन नहीं ले पाएगा.

Sim card rule: टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 1 जनवरी, 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने (New Mobile Connection) के नियमों में बदलाव कर दिया है. इससे अब ग्राहकों के लिए नया सिम कार्ड (SIM Card) खरीदना आसान हो गया है. देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग (Telecom Ministry) ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ड लेने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. ऐसे में अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी (eKYC) जमा करना होगा. इसके अलावा सरकार ने सिम खरीदने में उम्र सीमा भी निर्धारित की है. आइए आपको बताते हैं सिम खरीदने को लेकर क्या पूरा अपडेट.

इस उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम कार्ड

दूरसंचार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए. इसका मतलब है कि देश में अब कोई भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी का कनेक्शन नहीं ले पाएगा. आगे दूरसंचार विभाग ने कहा कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना टेलीकॉम ऑपरेटर की गैरकानूनी गतिविधि कहलाएगी.

सीएएफ फॉर्म भरना होगा जरूरी

नया कनेक्शन लेने अथवा नया सिम कार्ड खरीदने के लिए कस्टमर को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना होता है जो कि टेलिकॉम कंपनी और कस्टमर के बीच एक समझौता होता है. सरकार इस फॉर्म में अब कुछ बदलाव लेकर आई है, जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड बेचने अथवा नया कनेक्शन देने पर सख्त कार्यवाही की बात की गई है. वहीं मानसिक स्थिति से पीड़ित व्यक्ति भी अपने नाम पर सिम कार्ड लेने के योग्य नहीं होगा. इसके अलावा सरकार ने सिर्फ एक रुपये में सिम कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं. इसके लिए सिम खरीदने में अब किसी भी प्रकार की फिजिकल कागजी कार्यवाही पर रोक लगाई गई है वहीं डिजिटल केवाईसी को बढ़ावा दिया गया है. ऐसे में सिम लेने के लिए कस्टमर को किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी. प्रोवाइडर कंपनी के ऐप पर ही कस्टमर खुद से केवाईसी कर पाएंगे और सिम खरीद पाएंगे जिसका शुल्क मात्र एक रुपये रखा गया है. इसके अलावा पोस्टपेड सिम को प्रीपेड में बदलने के लिए भी किसी भी कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी.

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