(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
क्या NRI नेशनल पेंशन स्कीम में कर सकते हैं निवेश? जानिए उनके लिए क्या है शर्त
NRI Invest in NPS: नेशनल पेंशन स्कीम को 2009 में सभी भारतीयों के लिए ओपेन कर दिया गया था. क्या इसमें एनआरआई भी निवेश कर सकता है?
NRI Invest in NPS: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक वॉलंटरी पेंशन योजना है जो 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है. 2004 में इसे शुरू किया गया था. यह योजना शुरुआत में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, जबकि 2009 में इसे सभी भारतीय नागरिकों के लिए ओपेन कर दिया गया था. एनपीएस स्कीम को सभी निवेशकों को रिटायर होने के बाद लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. निवेशक जमा किए अपने फंड का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकते हैं और शेष 40 प्रतिशत के लिए सलाना विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या एनआरआई इसमें निवेश करने के लिए पात्र हैं या नहीं. आइए जानते हैं.
एनआरआई के लिए क्या है नियम?
किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह एनआरआई भी एनपीएस योजना का लाभ उठा सकते हैं. एक एनआरआई को एनपीएस योजना के लगभग सभी लाभ मिलते हैं, बस उन्हें एनपीएस टियर II खाते में योगदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है. वे केवल अनिवार्य एनपीएस टियर I खाते में योगदान कर सकते हैं. इसमें निवेश करने के लिए उन्हें भी खाता खोलना होता है. नियम इंडियन नागरिक वाला ही उनके साथ भी अप्लाई होता है.
90 दिन के अंदर करना होता है यह काम
KYC कराने के लिए एनआरआई को आधार कार्ड से जुड़े नंबर का इस्तेमाल करना होता है. बता दें कि एनआरआई को भी आधार कार्ड बनवाने का परमिशन है. उन्हें आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, कैंसिल चेक और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होता है. उसके बाद नेटबैंकिंग के माध्यम से 500 रुपया पे कर खाता शुरू कर सकता है. एक बार जब व्यक्ति को PRAN नंबर जारी कर दिया जाता है तो उसे 90 दिन के अंदर वेरिफाई करना होता है. यह बिलकुल सिंपल स्टेप होता है. इसमें उस व्यक्ति के ईमेल पर एक मेल आया होता है, जिसे क्लिक कर ओटीपी के माध्यम से वेरिफाई करना होता है. एक बार जब अकाउंट वेरिफाई हो जाता है, उसके बाद एक एनआरआई अपने अनुसार निवेश शुरू कर सकता है.
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