Car Insurance Tips: कोई भी कार लेता है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है. भारत में अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है. यानी जब आप गाड़ी खरीदेंगे तभी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा. सामान्य तौर पर कार के इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं. इनमें पहला होता है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस। और दूसरा होता है थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस.


कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कार में ज्यादातर होने वाले नुकसान को कवर करती है. लेकिन अगर आपने अपनी कार में एक चीज करवा ली तो फिर आपको कर इंश्योरेंस का क्लेम मिलन मुश्किल हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं कार में किस चीज के करवाने से आपके इंश्योरेंस का पैसा अटक सकता है. 


कार मोडिफिकेशन से अटक सकता है क्लेम


आजकल बहुत से लोगों को अपनी कार में मोडिफिकेशन करना पसंद है. लोग अपनी कार को पर्सनल टच देना चाहते हैं. लोग कार के अंदर कई सारी चीज बदलवाते हैं. कार के सस्पेंशन सिस्टम को बदलवा देते हैं. कार के हैंडल को बदलवा देते हैं. कार की लाइट्स बदलवा देते हैं. कुछ लोग तो कार में इतनी मोडिफिकेशन करवा देते हैं कि पहचान में ही नहीं आती कि यह कौन से मॉडल की कार है.


यह भी पढ़ें: घर खरीदने से पहले इन बातों पर जरूर दें ध्यान, नहीं तो डूब जाएगा आपका पैसा


जहां लोग को मॉडिफिकेशन से कार को दिखाने में बेहतर बना देते हैं. या फिर उसमें नई सुविधा ऐड कर लेते हैं. तो वही मोडिफिकेशन के चलते उनके इंश्योरेंस पर असर पड़ सकता है. तो उसके साथ ही अगर मॉडिफिकेशन के बाद अगर कार में कोई खराबी आ जाती है. या कुछ हो जाता है. तो फिर बीमा कंपनी आपको इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना भी कर सकती है. 


यह भी पढ़ें: महिलाओं को मुफ्त में मिलता है ड्राइविंग लााइसेंस, ये राज्य सरकार दे रही है सुविधा


ऐसे में क्या करना चाहिए?


अगर आपने कार में कोई मोडिफिकेशन करवा लिया है. तो आपको उसे बारे में अपनी बीमा कंपनी को बताना चाहिए. क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपका इंश्योरेंस री कैलकुलेट किया जाएगा. क्योंकि मोडिफिकेशन के बाद इंश्योरेंस के पैसे बढ़ सकते हैं .अगर आपने बीमा कंपनी को बिना बताए ही मोडिफिकेशन करवा लिया है.


और ऐसे में आपकी कार के साथ कोई हादसा हो जाता है. या कोई तकनीकी खराबी आ जाती है. तो फिर बीमा कंपनी आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. और आपको सिर्फ पॉलिसी में शामिल पार्ट्स का ही क्लेम मिल सकता है. इसीलिए बेहतर है कि जब आप कार में मोडिफिकेशन करवाए तो उसे बारे में अपनी कर इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दे दें.


यह भी पढ़ें: कार का वाइपर खराब होने पर भी कट सकता है चालान? जानें क्या है नियम