एटीएम से नहीं निकले नोट लेकिन अकाउंट से कट गए पैसे, इतने दिन में आ जाते हैं वापस
आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी ने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है और उसके पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से अमाउंट कट गया है. तो बैंक को ट्रांजेक्शन के 5 दिन के अंदर अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं
एक समय था जब लोगों को हर काम के लिए कैश की जरूरत पड़ती थी. इसलिए लोग बैंक में जाकर कैश निकाला करते थे. कैश की जरूरत अभी भी पड़ती है. लेकिन इसके लिए अब लोगों का बैंकों में जाना कम हो गया है. अब लोग नजदीक में ही लगे एटीएम से कैश निकाल लेते हैं. लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि लोग एटीएम से कैश निकलते हैं. लेकिन कैश नहीं निकलता पर अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. ऐसे में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा पैसे ना हो तो फिर ज्यादा दिक्कत होती है. लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है ऐसा होने पर पैसे खुद ब खुद ही अकाउंट में वापस आ जाते हैं. कितने दिन लगते हैं इसके लिए आइए जानते हैं.
अधिकतम 5 दिन लगते हैं
रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी ने एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है और उसके पैसे नहीं निकले लेकिन अकाउंट से अमाउंट कट गया है. तो ऐसे में बैंक को ट्रांजेक्शन होने के 5 दिन के अंदर तक अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं. हालांकि कई मौकों पर देखा गया है. ऐसा होने पर 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर ही अमाउंट ऑटो रिवर्स होकर अकाउंट में आ जाता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बैंक को इसके लिए आपको हर्जाना देना होता है. जो 5 दिन के बाद से लागू होता है. 5 दिन के बाद अगर बैंक आपके पैसे नहीं लौटाता. तो उसे हर दिन का ₹100 हर्जाना देना होता है.
ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करें?
आमतौर पर एटीएम से ट्रांजैक्शन करते वक्त ऐसा नहीं होता. लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है. तो आपको ट्रांजैक्शन के बाद जो रसीद मिलती है. उसको संभाल के रखना चाहिए. और पैसे नहीं निकलने पर तुरंत ही अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करके उसे इस बारे में बताना चाहिए. इसके साथ ही आप अपनी ब्रांच जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
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