ऑर्डर रिटर्न करने से इनकार कर रही है कंपनी तो कहां कर सकते हैं शिकायत? ये रहा जवाब
Company Complaint For Denying Product Return: अगर कंपनी आपका ऑर्डर रिटर्न करने से करे इनकार तो यहां कर सकते हैं कंपनी की शिकयत. क्या है इसके लिए प्रक्रिया चलिए बताते हैं.
Company Complaint For Denying Product Return: आज का दौर इंटरनेट का दौर है. लगभग सभी काम घर बैठे इंटरनेट के इस्तेमाल से हो जाते हैं. पहले जब लोगों को कोई चीज खरीदनी होती थी तो उसके लिए मार्केट जाना होता था. लेकिन अब इसके लिए बहुत सी कॉमर्स कंपनियां मार्केट में आ गई हैं. आप इंटरनेट के इस्तेमाल से कुछ भी घर बैठे मंगा सकते हैं.तो इसके अलावा अब बहुत सी कंपनियां भी ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी करती हैं.
कई बार प्रोडक्ट में खराबी निकल आती है. तो कई बार प्रोडक्ट की पैकेजिंग खराब होती है. तो कई बार उसकी क्वालिटी आपको पसंद नहीं आती. ऐसे में लोग रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हैं. इसके बाद प्रोडक्ट वापस लिया जाता है और रिफंड प्रोसेस कर दिया जाता है. लेकिन कई बार कंपनियां ऑर्डर रिटर्न से मना कर देती हैं. ऐसे में आप यहां कर सकते हैं शिकायत.
पहले करें कंपनी कस्टमर केयर में कंप्लेंट
नॉर्मली जब आपको कई ऑर्डर पसंद नहीं आता. तो आप उसके रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देते हैं. इसके बाद आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है. उसके बाद कंपनी का डिलीवरी बॉय या थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी का डिलीवरी बॉय आपका प्रोडक्ट रिटर्न लेने आता है. आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है. आपको रिफंड मिल जाता है.
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लेकिन कई बार कंपनी आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करती. ऐसे में आप कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं. उनसे पूछ सकते हैं कि आपका ऑर्डर रिटर्न क्यों नहीं किया जा रहा. आप कस्टमर केयर सीनियर लेवल के अधिकारी से भी बात कर सकते हैं. वहां अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर आप कंपनी की शिकायत कर सकते हैं.
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कंज्यूमर फोरम में करें कंपनी की शिकायत
अगर कंपनी आपका रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर रही है. तो फिर आप कंज्यूमर फोरम में कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप कंज्यूमर फोरम के हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या फिर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आप इसके साथ ही आप नेशनल कंज्यूमर फोरम की ऑफिशल वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. यहां आपको शिकायत से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं.
शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है. जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं. इसमें आपसे तमाम तरह की जानकारियां मांगी जाएंगी, जिसके बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर भी मिलेगा. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और कंज्यूमर कोर्ट भारी जुर्माना भी लगा सकता है.
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