Complaint Against Police: भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है. इसके लिए पुलिस को कुछ अधिकार सौंपें गए हैं. देश के नागरिकों की सुरक्षा के अलावा क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालना भी पुलिस का काम होता है. अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है, मारपीट हो जाती है या किसी भी तरह का अपराध हो जाता है.
तो ऐसे में वह पुलिस के पास जाता है और घटना के बारे में एफआईआर दर्ज करवाता है. पुलिस को ऐसे मौके पर एफआईआर दर्ज करने के बाद घटना के बाद तहकीकात करनी होती है और पीड़ित को सुरक्षा भी मुहैया करवानी होती है. लेकिन कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं.
जहां लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है. क्योंकि पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप फिर पुलिस के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. कैसे चलिए आपको बताते हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकते हैं शिकायत
अगर आपके क्षेत्र के नजदीकी पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है. या बार-बार आपको टालता है तो फिर ऐसे मौके पर आप उस संबंधित अधिकारी की और संबंधित थाने की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत करनी होती है. मसलन आपके क्षेत्र में अगर डीसीपी ऑफिस या कमिश्नरेट है तो आप वहां जाकर इस मामले में शिकायत करवा सकते हैं. शिकायत के साथ ही आप अपनी एफआईआर भी डीसीपी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस में दर्ज करवा सकते हैं.
विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं शिकायत
पुलिस डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस विभाग होता है. जो पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद तमाम अधिकारियों के काम की देखरेख करता है. अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर देता है. तो फिर ऐसे मामलों में आप विजिलेंस विभाग से भी शिकायत कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है. तो उस संबंधित अधिकारी और संबंधित थाने पर कार्रवाई की जा सकती है.
कोर्ट में भी कर सकते हैं शिकायत
अगर पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और इसके बाद डीसीपी ऑफिस में भी आपको असफलता हाथ लगी. तो ऐसे में आप कोर्ट का दरवाजा खड़ा सकते हैं और तमाम संबंधित अधिकारियों के बारे में कोर्ट में मामला दायर करवा सकते हैं. आपकी शिकायत सही होती है तो इसके बाद कोर्ट न सिर्फ अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आदेश देगा. बल्कि उन पर कार्रवाई करने का आदेश भी देगा.
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