अक्सर देखने को मिलता है घर बनवाने के लिए लोग गली या सड़क पर ही ईंट और कंस्ट्रक्शन का सामान रखते देते हैं. हाल ही में इसे लेकर नियम लागू किया गया है. इस नियम का पालन न करने पर न केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है. ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो यह जरूर तय करें कि आपका सामान सार्वजनिक स्थानों पर न रखा जाए और अगर जरूरी हो, तो आप संबंधित प्राधिकरण से इजाजत ले लें. आइए जानते हैं कि क्या है ये नियम और आपको इसके लिए कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है.


इस नियम का मकसद 


इस नियम का मकसद सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखना है. इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि पैदल यात्री और गाड़ी चालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े. अगर आप गली में ईंट और कंस्ट्रक्शन का सामान रखते हैं तो इसके लिए आपको पहले नगर निगम या प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी. जिसके बाद तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए ही आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं. इसके लिए आपको जाली भी लगानी होती है, साथ ही लोगों और गाड़ियों के लिए रास्ता भी छोड़ना होता है. 


कितना लगेगा जुर्माना


हाल ही में एनजीटी ने गली में ईंट और कंस्ट्रक्शन का सामान रखने पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही थी. इसमें बताया गया कि सड़कों पर ईंट या  कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान रखा जाता है तो उसके लिए व्यक्ति को लगभग 50 हजार प्रति घंटा तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खुले में कचरा जलाना एक गंभीर समस्या है, इस नियम का पालन न करने वाले लोगों को प्रति घंटा करीब 5 हजार रुपये देना पड़ सकता है.


एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा, "यह निर्माण सामग्री के परिवहन पर भी लागू होगा. इसके साथ ही ये नियम एमसीआर दिल्ली में भी लागू होंगे. यानी अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं. 


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