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अगर एमआरपी से महंगा मिल रहा है सामान तो कर सकते हैं यहां शिकायत, जान लें
Consumer Complaint: अगर दुकानदार आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगता है. तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे की जा सकती है. इन मामलों में शिकायत चलिए आपको बताते हैं.
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Consumer Complaint: लगभग हर तरह का सामान लोग बाहर से खरीदते हैं. और सबसे पहले लोग सामान खरीदते वक्त उसकी एमआरपी चेक करते हैं. एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कोई सामान अधिकतम कितनी कीमत पर भेजा जा सकता है. भारत में अगर एमआरपी की बात की जाए तो साल 2006 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार की ओर से प्रोडक्टों पर एमआरपी लागू की गई थी.
लेकिन अभी भी कई दुकानदार ऐसे हैं जो ग्राहकों को एमआरपी से ज्यादा कीमत पर सामान बेचते हैं. बता दें ऐसा करना गैरकानूनी है. अगर कोई आपको एमआरपी से ज्यादा कीमत पर कोई सामान बेचता है तो आप उसे एमआरपी के नियम के बारे में बता सकते हैं. बावजूद इसके अगर दुकानदार फिर भी आपसे ज्यादा पैसे मांगता है. तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. कहां और कैसे की जा सकती है. इन मामलों में शिकायत चलिए आपको बताते हैं.
कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत
अगर कोई भी दुकानदार आपसे किसी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा दाम मांग रहा है. तो फिर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों के लिए साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था. जिसके लिए साल 2019 में दोबारा कानून पारित किया गया था. जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले ली. कोई भी उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है.
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए ग्राहकों को https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद यहां अकाउंट बनाना होगा. सारी जानकारी के साथ अकाउंट बनाने के बाद साइन इन करना होगा. फिर जिस तरह का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी से लिया गया है, क्या शिकायत है यह सभी जानकारी बिस्तर में सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स के साथ सबमिट करनी होगी. शिकायत सही पाए जाने पर दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी.
इस तरह भी कर सकते हैं शिकायत
ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए शिकायत करने के अलावा ग्राहक उपभोक्ता फोरम के टोल-फ़्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ ही 14404 पर भी कॉल कर शिकायत की जा सकती है. तो वहीं आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप उपभोक्ता मामले विभाग की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 8800001915 पर व्हाट्सऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं.
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