RBI Currency Note Exchange Rules: अक्सर लोगों के घरों में रखे हुए पुरानी करेंसी खराब हो जाती है. जिनमें ज्यादातर मौके पर देख गया है नोट फट जाते हैं. कई बार तो यह भी होता है कि चूहे नोटों को कतर देते हैं. कटे फटे नोटों को चलाने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है. पहले तो लोग फटे नोट देखते ही लेने से मना कर देते हैं. तो कई लोग इस तरह के नोटों के आधे दाम देते हैं.कई बार सिर्फ घर में रखे हुए नोट की खराब नहीं होते.
बल्कि आप बैंक से अगर कोई नोटों की गड्डी लेकर आते हैं. या फिर आफ एटीम से कैश निकालते हैं. तब भी आपको कटे फटे नोट मिल जाते हैं. कई बार यह भी देखा गया है कि लोगों से कपड़ों में नोट धुल जाते हैं. तो वही कई बार नोट जल भी जाते हैं. आरबीआई के नियमों के मुताबिक कटे फटे नोट तो आप बदल सकते हैं. लेकिन क्या जले हुए नोट भी बदले जा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं.
जले हुए नोट भी बदले जा सकते हैं
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया यानी आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किसी के पास कटे फटे नोट मौजूद हैं. तो वह उन्हें बदलवा सकता है. आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक आरबीआई इश्यूज ऑफिस में और पब्लिक सेक्टर के सभी बैंक या प्राइवेट सेक्टर की चेस्ट ब्रांच में नोट बदले जा सकते हैं. कटे-फटे नोटों के अलावा अगर किसी के पास जले हुए नोट होते हैं तब भी उन्हें बदला जा सकता है.
लेकिन जले हुए नोटों को बदलने के लिए उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब नहीं होनी चाहिए. वरना वह नहीं बदले जाएंगे. यानी अगर आपके पास कुछ जले हुए नोट हैं जो थोड़े से जल गए हैं तो आप उन्हें बदलवा सकते हैं. नोटों का नंबर पैनल ठीक होना चाहिए, गवर्नर के सिग्नेचर साफ दिखना चाहिए. इसके साथ ही अगर नोट ज्यादा जल जाते हैं तो उनकी वैल्यू भी काम हो सकती है.
कितने नोट बदलवा सकते हैं?
आरबीआई के जारी किए सर्कुलर के अनुसार 10 से ज्यादा रूपों की वैल्यू के नोटों को बदलवाया जा सकता है. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में यह लिखा है कि एक व्यक्ति एक बार में 20 से ज्यादा नोटों को नहीं बदलवा सकता और इन सभी नोटों की टोटल वैल्यू 5000 रुपयों से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
अगर नोट पूरी तरह जल गया है तो उसे नहीं बदला जा सकता. लेकिन अगर कुछ हिस्सा ही जला है. तो आप उसे बदलवा सकते हैं. बैंक इस तरह के नोटों को बदलने के लिए मना करता है. तो फिर आप उसकी शिकायत रिजर्व बैंक में कर सकते हैं.
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