ATM Damage Currency Exchange: रुपयों की जरूरत आज के समय हर किसी को है. ना जाने कब कहां बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए इसलिए आजकल लोग अपने साथ ATM कार्ड रख कर चलते हैं. लोगों को रुपये निकालने के लिए बार-बार बैंक ना आना पड़े. इसके लिए बैंकों की तरफ से भी जगह-जगह ATM मशीनें लगाई गई हैं. लेकिन ये ATM मशीनें कभी-कभार फटे पुराने नोट भी हमें दे देती हैं. इस स्थिति में आपको चिंतित होने के जरूरत नहीं है. बस आपको उस नोट को लेकर बैंक जाना है, क्योंकि इस तरह के फटे नोटों को बदलने की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से कटे-फटे और पुराने नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. जिसके अनुसार बैंक ATM से निकली कटे-फटे नोटों को बदलने की मना नहीं कर सकता है. इन नोटों को बैंक को आसानी से बदलना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं है. एक सर्कुलर में कहा गया था कि यदि बैंक नोट बदलने से मना करती है तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. सर्कुलर के मुताबिक ATM से निकलने वाले कटे-फटे, पुराने नोटों से लेकर नकली नोटों तक की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
एक बार में बदल सकते है इतने नोट
रिज़र्व बैंक के अनुसार अगर ATM से निकलने वाले नोट में कमी है तो इसकी जांच बैंक की ओर से कराई जानी चाहिए. आरबीआई की ओर से कटे-फ़टे नोटों को बदलवाने को लेकर सर्कुलर जारी किए जाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार एक व्यक्ति केवल 20 ही नोट बदल सकता है, जिनकी कुल वैल्यू पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, बुरी तरफ से जले हुए नोटों या कई टुकड़े हो जाने के मामले में नोट को नहीं बदला जा सकता है.
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