किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या-क्या करना होता है?
Death Certificate Applying Process: अगर आपके परिवार में किसी की डेथ हो गई है. और आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं. तो आप इन आसान तरीकों को फॉलो करके बनवा सकते हैं.
Death Certificate Applying Process: किसी भी चीज को सत्यापित करने के लिए उससे जुड़े दस्तावेज बेहद अहम होते हैं. जैसे अगर किसी को अपना जन्म साबित करना हो. तो उसे जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है. वैसे ही अगर आपको किसी की मृत्यु प्रमाणित करनी हो. तो उसके लिए आपको मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है. डेथ सर्टिफिकेट मृत व्यक्ति का एक बेहद अहम दस्तावेज होता है.
बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करके गए होते हैं. कई पाॅलिसी लेकर गए होते हैं. बहुत सी प्रॉपर्टी छोड़कर गए होते हैं. इन सभी चीजों को अगर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करना है. तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है. तब ही जाकर यह सब काम हो पाते हैं. अगर आपके निकटतम परिजन का देहांत हो गया है. और आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं. तो इन आसान तरीकों को फॉलो करके आप बनवा सकते हैं.
यह कर सकते हैं अप्लाई
अगर किसी नगर निगम के क्षेत्र में किसी अस्पताल या फिर किसी के घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है. तो ऐसे में नगर निगम से संपर्क करना होता है . डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए. वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. तो फिर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के कार्यालय में इसके लिए आवेदन देना होता है.
अगर वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलने में देर हो रही है. तो आप सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी आवेदन दे सकते हैं. इसके अलावा आप बहुत से राज्यों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. तो अपने राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन दे सकते हैं. डेथ सर्टिफिकेट बनने में कुल 14 से 21 दिनों तक का समय लगता है.
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न जगहों पर होता है इस्तेमाल
कोई व्यक्ति किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा होता है. तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को वह लाभ दिया जाता है. लेकिन पहले आपको मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है. अगर किसी मृत व्यक्ति ने बीमा लिया है. तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार को उस बीमा का लाभ मिलता है.
इसके लिए भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. संपत्ति बंटवारे के मौके पर भी डेथ सर्टिफिकेट काम आता है, अगर किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट था, तो वहां भी डेथ सर्टिफिकेट काम आता है. मृतक के नाम की कोई राशि लंबित है, तो उसका क्लेम भी डेथ सर्टिफिकेट के माध्यम से ही किया जा सकता है.
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इन दस्तावेजों की होती है जरूरत
आपको मृतक के कुछ दस्तावेज भी जमा करने होते हैं. जिनमें मृतक तक का राशन कार्ड, उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, शपथ पत्र. यह सब भी आवेदन के साथ जमा करने होते हैं.
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