पिछले कुछ दिनों से डीपफेक ने भारत में तेजी से पैर पसारे हैं. कई सारे सिलेब्स डीपफेक का आजकल शिकार हो रहे हैं. हाल ही में रश्मिका मंदाना के बाद रणवीर सिंह इसका शिकार हुए हैं. अब सवाल ये है कि ऐसा करने की क्या सजा हो सकती है और कानून इसे लेकर क्या कहता है. भारत सरकार ने इस तरह की गलत जानकारी के लिए सजा और फाइन का प्रावधान रखा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D, जो 'कंप्यूटर संसाधन का इसका उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए सजा' से संबंधित है, का हवाला देते हुए कहा है कि संचार उपकरणों या कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके नकल के माध्यम से धोखाधड़ी करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.


सरकार ने इस नियम को याद दिलाते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को इस तरह के कंटेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और प्राइमरी सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कहा है. यदि आप इस तरह का कृत्य करते हैं तो आपको सजा और फाइन तो होगी ही, साथ ही आपका अकाउंट भी हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा


एक्ट्रेस रश्मिका मंदांना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक्ट्रेस लिफ्ट के अंदर आती हुई दिख रही हैं जिसमें उन्हें बोल्ड अंदाज में दिखाया गया है. हालांकि इस वीडियो की सच्चाई ये है कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 8 अक्टूबर को जारा पटेल नाम की एक महिला के द्वारा अपलोड किया गया था. जारा पटेल की बॉडी का इस्तेमाल कर डीपफेक की मदद से रश्मिका मंदाना का चेहरा इस वीडियो में लगा दिया गया है. इसी तरह आमिर खान का भी एक वीडियो वायरल हुआ था.


देखें वीडियो






जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही जारा पटेल वीडियो में लिफ्ट के अंदर घुस रही है तो तभी उनका चेहरा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के रूप में बदल जा रहा है जो बताता है की वीडियो फेक है और इसे AI टूल की मदद से बनाया गया है.






 


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