दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट हो गई है जारी, क्या इसमें अभी भी जोड़ सकते हैं नाम?
फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी को जारी कर दी गई है. ऐसे में फाइनल वोटर लिस्ट के जारी हो जाने के बाद इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको यह जतन करने होंगे.
Delhi Election 2025: राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है. दिल्ली में संभवत फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे. तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची (Final Electroal Roll) 6 जनवरी को जारी कर दी थी. चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि इस बार दिल्ली चुनाव से पहले एक लाख 41 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जबकि तीन लाख आठ हजार से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम लिस्ट में जोड़ा गया है. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फाइनल वोटिंग लिस्ट के बाद भी आप अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं या नहीं, आइए जानते हैं.
अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप
पिछले दिनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी पर वोटर लिस्ट से उनके वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 29 अक्टूबर को जारी किया गया था. इसके अलावा 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिली एप्लीकेशन का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया है. अब फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी, जो कि हो चुकी है. ऐसे में फाइनल वोटर लिस्ट के जारी हो जाने के बाद इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना बेहद मुश्किल होता है. यहां आपके लिए कुछ सुझाव हैं जिनको फॉलो करके आप अपना नाम फाइनल लिस्ट के बाध भी जुड़वा सकते हैं.
फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी होने के बाद उसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग की गाइडलाइन्स के तहत संभव हो सकती है, लेकिन यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप यह कोशिश कर सकते हैं. हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नए वोटर कार्ड नहीं बनते हैं, इन्हें चुनाव नतीजे जारी होने के बाद ही बनाया जाता है.
1. फॉर्म 6 भरें
फॉर्म 6 का उपयोग नए वोटर के नाम जोड़ने के लिए किया जाता है.
आप यह फॉर्म ऑनलाइन राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या अपने स्थानीय चुनाव कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
इसमें यह बताना होगा कि आपका नाम क्यों छूटा और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
2. विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान का लाभ लें
चुनाव आयोग अक्सर अंतिम सूची जारी होने के बाद भी विशेष अभियान चलाता है, जिसमें नाम जोड़ने की सुविधा मिलती है.
अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें और जानकारी लें.
3. चुनाव से पहले आवेदन करें
चुनाव की घोषणा के बाद भी आप नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर होनी चाहिए.
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