किन लोगों को पेंशन दे रही दिल्ली सरकार, क्या-क्या डॉक्यूमेंट करने होंगे जमा?
पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने प्रदेश के खास लोगों के लिए नई स्कीम शुरू करने का ऐलान किया. इस स्कीम के तहत दिव्यांगजनों को महीने 5000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
Delhi Government Scheme For PwD: दिल्ली सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में प्रदेश के दिव्यांग जनों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया. इस ऐलान के बाद दिल्ली सरकार दिव्यांग जनों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिव्यांग जनों के लिए नई स्कीम का ऐलान किया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों में हाई स्पेशल नीड्स के लोगों को पेंशन देगी.
इस स्कीम के लिए डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए?
दिल्ली हाई स्पेशल नीड्स लोगों को पेंशन देने वाला दूसरा राज्य है. इससे पहले भारत में महज तामिलनाडु ने हाई स्पेशल नीड्स लोगों को 1000 रुपये की पेंशन ऐलान किया था. दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस स्कीम के लिए दिव्यांगजनों की डिसेबिलिटी 60% से ज्यादा होनी चाहिए.
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अगर डिसेबिलिटी 60 फीसदी से ज्यादा है तो वह पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे. इस समय दिल्ली सरकार तकरीबन 1 लाख 20 हजार लोगों को दिल्ली सरकार पेंशन देती है, जिनकी दिव्यांगता 42 फीसदी से अधिक है.
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इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
वहीं, अगर आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करें. फॉर्म भरने के बाद उसे उसी जगह जमा करें. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. बताते चलें कि इस स्कीम के लिए दिव्यांगजनों की डिसेबिलिटी 60% से ज्यादा होनी चाहिए. अगर आपकी डिसेबिलिटी 60 फीसदी से कम है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे.
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