Caste Certificate in Delhi: हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली प्रवासियों की है और यहां पर दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र से प्रवासियों को वंचित रखना भेद भाव है. इसके बाद से ये चर्चा आम है कि क्या अब प्रवासियों को दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाएगा या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. अगर आपको भी दिल्ली में रहते हुए जाति प्रमाणपत्र बनवाना है तो आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, हम आपको बताने जा रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था फैसला
दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदक को दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए. उन्हें भारत सरकार के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त जाति से भी संबंधित होना चाहिए. इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध होना चाहिए. अगर आवेदक या उनका परिवार किसी दूसरे राज्य से पलायन कर गया है, तो पिछले राज्य से जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. साथ ही, आवेदक के पास किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से समान प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए.
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दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
A- निवास का पक्का सबूत (आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट)
B- उम्र को वेरीफाई करने वाले दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र)
C- माता-पिता का जाति प्रमाण पत्र
D- जाति और आवासीय स्थिति की घोषणा करने वाला हलफनामा
E- हाल ही में लिया गया पासपोर्ट साइज फोटो
दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर निवासियों के लिए इसे सुविधाजनक बना दिया है-
1-ऑफिशियल दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं.
2- अगर आपने अभी तक साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, यह भी उसी पोर्टल से तुरंत हो जाएगा.
3- अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें और 'जाति प्रमाण पत्र जारी करना' सेवा का चयन करें.
4- जरूरी और मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
5- आवेदन जमा करें और भविष्य में लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन आईडी नोट कर लें.
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आप अपना जाति प्रमाण पत्र इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं.
सबसे पहले दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको अकाउंट बनाना होगा. आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी देकर रजिस्टर कर सकते हैं.
लॉग इन करने के बाद आपको वेबसाइट पर मौजूद 'डाउनलोड सर्टिफिकेट' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
आपसे अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, जो आपको जाति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते समय प्राप्त हुआ होगा.
अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद 'सर्च' बटन पर क्लिक करें.
अगर आपका प्रमाण पत्र तैयार है, तो आपको 'डाउनलोड' का ऑप्शन दिखाई देगा. अपना जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करें.
क्लिक करते ही आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड होकर आपकी सेव फाइल्स में चला जाएगा.
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क्या है प्रवासियों को लेकर नियम
आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2009 में प्रकाशित एक विज्ञापन को लेकर अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था. उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गई थी, क्योंकि उसका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार ने जारी किया था.
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