दिल्ली में किन लोगों का हाउस टैक्स नहीं होगा माफ? जान लीजिए क्या हैं MCD के नियम
Delhi MCD House Tax Waiver Scheme: दिल्ली में एमसीडी मेयर का बड़ा ऐलान घरों के हाउस टैक्स किए जाएंगे माफ. जानें इस हाउस टैक्स माफी योजना के तहत किन घरों का हाउस टैक्स नहीं होगा माफ.

Delhi MCD House Tax Waiver Scheme: भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव हारकर अपनी सत्ता गंवा दी हो. लेकिन अभी भी दिल्ली की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है. सोमवार यानी 24 फरवरी को दिल्ली एमसीडी की ओर से दिल्ली वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है. कल दिल्ली एमसीडी के मेयर महेश खींची ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और एमसीडी के पदाधिकारियों ने मीटिंग के बाद मिलकर हाउस टैक्स माफी योजना की घोषणा की है.
आज यानी मंगलवार को एमसीडी सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा. इसके बाद दिल्ली वासियों को हाउस टैक्स को लेकर राहत मिल जाएगी. लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया किए गए हैं तय. चलिए बताते हैं दिल्ली एमसीडी की इस हाउस टैक्स माफी योजना के तहत किन घरों का हाउस टैक्स नहीं होगा माफ.
दिल्ली एमसीडी ने हाउस टैक्स माफ करने का किया ऐलान
दिल्ली एमसीडी के मेयर महेश खींची ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता दुर्गेश पाठक, डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल के साथ मिलकर दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की. दिल्ली वासियों के लिए घोषणा करते हुए राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बताया कि जो लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का हाउस टैक्स निर्धारित समय पर जमा कर देंगे. तो उनका पूरा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा. इसके साथ ही हाउस टैक्स में छूट देने को लेकर के भी ऐलान किया गया है.
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इन लोगों को मिलेगी छूट
घोषणा में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 100 गज से लेकर 500 गज तक के सभी मकानों का हाउस टैक्स आधा कर दिया जाएगा. तो वहीं 100 गज से छोटे जितने भी मकान है उन सब का हाउस टैक्स पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा. और जिनके घर में दुकानें भी संचालित हैं. उनके घर का भी हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा.
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इन लोगों का हाउस टैक्स नहीं होगा माफ
बता दें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और एमसीडी मेयर महेश खींची ने इस घोषणा में हाउस टैक्स माफी योजना को लेकर कुछ नियमों का भी जिक्र किया है. इस हाउस टैक्स माफी की सुविधा उन लोगों को ही मिलेगी. जो लोग तय अवधि के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का हाउस टैक्स चुका देंगे. जो लोग लेट टैक्स चुकाएंगे उन्हें टैक्स माफी की सुविधा नहीं मिलेगी.
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