तमाम ट्रैफिक चालान एक झटके में हो जाएंगे माफ, इस तारीख को लग रही है लोक अदालत
ये अदालतें 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में लगाई जाएंगी. इसकी टाइमिंग शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी. इस दौरान आप स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स में अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को जीरो करवा सकते हैं.
Delhi Traffic Challan Special Court: क्या आप अपना ट्रैफिक चालान जीरो करवाना चाहते हैं? दरअसल अगर आप अपना ट्रैफिक चालान जीरो करवाना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स लगाने का ऐलान किया है. ये अदालतें 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में लगाई जाएंगी. इसकी टाइमिंग शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगी. इस दौरान आप स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स में अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को जीरो करवा सकते हैं.
इसके लिए क्या है प्रक्रिया?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्पेशल ईवनिंग कोर्ट्स द्वारका के अलावा कड़कड़डूमा कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, राउस एवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट में चलाई जाएगी. हालांकि, इसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा.
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अपॉइंटमेंट लेने के लिए सबसे पहले https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc पर विजिट करना होगा. इसके बाद आपको गाड़ी का नंबर और कैप्चा भरना होगा. फिर चलान और नोटिस प्रिंट करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें. इस पर क्लिक करने के बाद आपको 31 दिसंबर 2021 तक के लंबित वर्चुअल कोर्ट चलान और नोटिस प्राप्त होंगे.
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स्पेशल कोर्ट में माफ हो जाएगा आपका चालान!
आपका चालान 1000 रुपये का है, तो आप कोर्ट से माफी मांग सकते हैं और नरम रुख अपनाने की अपील कर सकते हैं. कोर्ट अपने विवेक से चालान 500 रुपये या 200 रुपये कर सकती है. आपका चालाना पूरा भी माफ हो सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करता है. इवनिंग कोर्ट नियमित कोर्ट की तरह काम करती है, जिसमें महीने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है.
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